किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कारावास, न्यायाधीश अर्चना सागर ने सुनाई सज़ा।
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देहरादून -: विशेष न्यायाधीश (पाक्सो)/अपर जिला जज अर्चना सागर ने किशाेरी से दुष्कर्म करने वाले युवक अंबीवाला गुरुद्वारा राजीव नगर थाना नेहरू कालोनी निवासी जसपाल को दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता को राज्य सरकार द्वारा दो लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित योजना से दिलाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने अपहरण के आरोप में 10 साल की कारावास व 10 हजार जुर्माना, दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की कारावास व 10 हजार जुर्माना और धमकी के आरोप में दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी मूल रूप से चिन्यली थाना देवाल जनपद चमोली का रहने वाला है और देहरादून में अभिभावकों के साथ रहकर पढ़ाई करता है।
किशोरी को धमका व बहलाफुसला कर जबरन बनाए थे अवैध संबंध
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि दो सिंतबर 2018 को पटेलनगर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी को जसपाल रास्ते में आते-जाते समय छेड़छाड़ करता है। एक दिन जसपाल बेटी को धमका व बहलाफुसला कर बाजार के एक सुनसान मकान में ले गया और वहां जबरन उसने अवैध संबंध बनाए। साथ ही बेटी की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली।
तस्वीरें वायरल करने की दी धमकी
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इसके बाद वह बेटी को धमकी देने लगा कि अगर, किसी को बताया तो फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दूंगा। बेटी ने घबराते हुए यह जानकारी स्वजन को दी। इसके बाद पिता ने जसपाल के विरुद्ध पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने उसे कोर्ट के गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया और मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जसपाल को सजा सुनाई है।
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