अंकिता हत्या काण्ड का आरोपित पुलकित आर्य पहुँचा हाइकोर्ट, दायर की याचिका।
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नैनीताल -: राज्य के सनसनीखेज व चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य ने कोटद्वार कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
सोमवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने पुलकित की अपील पर सुनवाई करते हुए निचली कोर्ट का रिकार्ड कोर्ट में तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई को 18 नवंबर की तिथि नियत की है।
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अभियुक्त पुलकित को कोटद्वार कोर्ट ने 30 मई 2025 को आईपीसी की धारा 302, 354अ और 201 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में अभियाेजन पक्ष की ओर से अपराध साबित करने को 47 गवाह पेश किए गए थे। निचली कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध पुलकित की ओर से याचिका दायर की गई है।
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