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उत्तराखण्ड सरकार का बड़ा फैसला ucc आवेदन में मिली राहत -

उत्तराखण्ड सरकार का बड़ा फैसला ucc आवेदन में मिली राहत

समान नागरिक संहिता में हुआ अपडेट 
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) 27 जनवरी 2025 से पूरी तरह लागू हो चुकी है। इसके तहत राज्य सरकार ने 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न सभी विवाहों को भी अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने का निर्देश जारी किया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस समयावधि में जिन भी जोड़ों की शादी हुई है, उन्हें अपने विवाह को UCC पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। इसके लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था तैयार की गई है, जिससे लोग घर बैठे पंजीकरण करा सकते हैं। अब इसी मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसके मुताबिक आगामी 26 जुलाई तक ऐसे जोड़ों, जिनकी शादी 26 जनवरी 2025 से पूर्व हुई हैं, के लिए पंजीकरण की सुविधा निशुल्क रहेगी।
राज्य सरकार ने आम नागरिकों को राहत देते हुए यह व्यवस्था की है कि जो लोग 26 जुलाई 2025 तक अपना विवाह पंजीकरण कराते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का पंजीकरण शुल्क, जो 250 रूपए निर्धारित किया गया था, अब नहीं देना होगा। हालांकि, इस अवधि के बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर 50रूपये का शुल्क सीएस‌सी सेन्टर की फीस के रूप में देना होगा।
पहले से रजिस्टर्ड विवाहों की भी सूचना देना जरूरी, अब तक 1.9 लाख से अधिक विवाह हो चुके हैं पंजीकृत
यदि किसी जोड़े ने पूर्व में उत्तराखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम 2010 या अन्य वैयक्तिक कानूनों के तहत विवाह पंजीकृत किया है, तो उन्हें भी UCC पोर्टल पर इसकी जानकारी अपडेट करनी होगी। यह केवल सूचना देने की प्रक्रिया है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,90,000 से अधिक विवाह UCC पोर्टल पर सफलतापूर्वक दर्ज किए जा चुके हैं। यह राज्य के नागरिकों की जागरूकता और डिजिटल सहभागिता को दर्शाता है।

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