राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक बार फ़िर अदालत के कटघरे में, स्थगित किए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव।
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देहरादून -: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों पर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। जी हां…. उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में नामांकन समेत आगामी सभी चुनावी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।
आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कल यानी 25 जून से आरंभ होने जा रही नामांकन प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया है। अब जब तक अदालत की ओर से अगला निर्देश प्राप्त नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार की चुनावी गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी।
आयोग ने समाप्त की आचार संहिता
आयोग ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को भी वापस ले लिया गया है। यानी अब प्रशासनिक कामकाज पर चुनावी आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इस अप्रत्याशित निर्णय से प्रत्याशी बनने की तैयारी कर रहे हजारों ग्रामीणों की योजनाएं फिलहाल अधर में लटक गई हैं। कई जिलों में पंचायत चुनावों की तैयारियां जोरों पर थीं, और संभावित प्रत्याशी नामांकन हेतु दस्तावेजों के साथ सक्रिय थे।
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फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग न्यायालय के अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। उसके पश्चात ही यह तय हो सकेगा कि पंचायत चुनावों की प्रक्रिया कब और किस प्रकार से दोबारा आरंभ होगी।
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