अब बिना बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन के आंगनवाड़ी में नहीं मिलेगा राशन, पहले करना पड़ेगा बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन।
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देहरादून -: टेक होम राशन (THR) योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन लेने के लिए लाभार्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सबसे खास बात तो यह है कि देहरादून जिले में यह व्यवस्था लागू भी कर दी गई है और जल्द ही इसे राज्य के अन्य हिस्सों में भी विस्तार देने की तैयारी है।
नई व्यवस्था के तहत अब गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चे तभी राशन ले सकेंगे जब उनका बायोमेट्रिक सत्यापन पोषण ट्रेकर ऐप के ज़रिए सफल होगा। सत्यापन की प्रक्रिया में पहले लाभार्थी का चेहरा स्कैन होगा, फिर आधार से लिंक मोबाइल पर OTP आएगा। इसे दर्ज करने के बाद ही गेहूं और चावल के पैकेट सौंपे जाएंगे। बताते चलें कि टेक होम राशन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं धात्री माताओं व शिशुओं (छह माह से तीन वर्ष तक) को तीन किग्रा 800 ग्राम गेहूं व इतना ही चावल राशन के रूप में वितरित किया जाता है।
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बताया गया है कि इस संबंध में विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि एक ही लाभार्थी कई आंगनबाड़ी केंद्रों से दोहरी सुविधा ले रहा है। कहीं शहरी क्षेत्रों में तो कहीं गांवों में दुबारा नाम दर्ज करा कर राशन उठाया जा रहा था। कुछ स्थानों पर केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग नहीं होने से फर्जी लाभार्थियों के नाम भी जोड़ दिए जाते थे। अब लाइव ऑथेंटिकेशन की अनिवार्यता से इस पर सख्ती से रोक लगेगी।
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