2015 में हुई थी दो दोस्तों की हत्या, अदालत ने आशीष मेहता और अरुण को सुनाई सजा, 5.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हरिद्वार —: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुए चर्चित दो दोस्तों की डबल मर्डर केस में अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपियों आशीष मेहता और अरुण को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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यह था मामला
3 अक्टूबर 2015 की रात करीब 9 बजे ज्वालापुर क्षेत्र में पंकज और कार्तिक नामक दो दोस्तों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पंकज, कार्तिक और उनके साथी रोहित उर्फ बंटी पर धारदार हथियारों से हमला किया। हमले में पंकज और कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया था।
गवाहों और सुनवाई के बाद फैसला
वादी पक्ष ने अदालत में कुल 30 गवाह पेश किए। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आशीष मेहता और अरुण को हत्या, जानलेवा हमला और गाली-गलौज के अपराध में दोषी पाया।
- हत्या के मामले में उम्रकैद और 5.5 लाख रुपये का जुर्माना
- जानलेवा हमले के मामले में 10 साल कैद और 5 हजार रुपये का जुर्माना
- गाली-गलौज के मामले में एक माह कैद और 500 रुपये जुर्माना
अन्य आरोपी
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इस मामले में एक आरोपी महेश मेहता की मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। यह फैसला आने के बाद मृतकों के परिजनों ने राहत की सांस ली और अदालत से न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया।

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